शुभलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों का मामला उठाया विधानसभा में

 



चौमूँ। विधानसभा सत्र के दोरान तारांकित प्रश्न के माध्यम से विधायक रामलाल शर्मा शुभलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों का मामला विधानसभा में उठाया। विधायक शर्मा ने पूछा कि प्रदेश में संनिर्माण श्रमिक योजना के क्या-क्या प्रावधान है और शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी के विवाह उपरांत राशि देने का प्रावधान है तो चौमूँ विधानसभा में अब तक कितने आवेदन स्वीकृत किए गए और कितने आवेदनों को अस्वीकृत किया गया। 

इस पर श्रम विभाग मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि शुभ लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हिताधिकारियो को उद्यमिता से सशक्त व आत्म निर्भर बनाने एवं बेटी के विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 

उन्होंने बताया कि चौमूँ विधानसभा में 215 आवेदन आये, जिसमें 170 को रीजेक्ट कर दिया गया और 45 आवेदन पेंडिंग है और 2020-21 से एक भी लाभार्थी को लाभ नहीं दिया गया है। 

इस पर विधायक रामलाल शर्मा ने विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चौमूँ विधानसभा के ग्राम किशनमानपुरा की निवासी संतोष पत्नी बंशी का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि दस दिन पहले इनके पास फ़ोन आया और बोला की मैं श्रम विभाग से बोल रहा हूँ और हरमाडा सर्वे के लिए आया हूँ। आप मुझे पाँच हज़ार दे दोगे तो मैं एप्रवड कर दूँगा। आपने आवेदन कर रखा है क्या? 

उन्होंने बताया कि मैंने इस प्रकरण की सूचना कमिश्नर को दी और जिस मोबाइल नंबर से कॉल आया था वो नंबर भी दिये। साथ ही वॉइस रिकोडिंग भी भेजी। क्या सरकार ऐसे लोगो के ख़िलाफ़ कार्यवाही करेगी। 

इस मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि यदि इस प्रकार से फ़ोन कॉल आया है तो इसकी जॉच करवाकर उचित कार्यवाही की जाएगी और उसके ख़िलाफ़ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। 

विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार पूर्ववर्ती सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं में से संनिर्माण श्रमिक भी एक फ़्लेगशिप योजना थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डालकर हिताधिकारियों को इस योजना में मिलने वाले लाभ से वंचित किया है।


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